PAN Card Update December
PAN Card Update December : पैन कार्ड वालों के लिए आफत ही आफत, नियम में बड़ा बदलाव जल्दी करो यह काम नहीं तो नए साल से लगेगा जुर्माना।
पैन कार्ड को लेकर सरकार के द्वारा अपडेट जारी किया गया है। जो आप सभी को जानना काफी जरूरी है क्योंकि जितने भी लोग पैन कार्ड बनाए हैं और आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं उन सभी लोगों के लिए बुरी खबर देखें यहां से पैन कार्ड आज सिर्फ टैक्स भरने का जरिया नहीं, बल्कि यह एक जरूरी पहचान पत्र बन चुका है। आइए जानते हैं पैन कार्ड से जुड़े नए नियम क्या हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे बताया गया।
नियम के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अब पूरी तरह अनिवार्य हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड अमान्य (Invalid) हो सकता है। इससे ना तो वे इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे और ना ही बैंकिंग सेवाओं का सही तरीके से लाभ ले सकेंगे। अगर आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है नीचे तक पढ़े।
पैन कार्ड में बदल गया नियम देखे यहां से।
सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि लास्ट दिसंबर 2025 घोषित की है। इसके बाद लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आप लोग इतने दिनों के अंदर नहीं करवाते हैं तो आप सभी को जुर्माना में भरना पड़ सकता है और काफी मुसीबत भी जलना पड़ेगा इसलिए आप लोग अगस्त महीने में पैन कार्ड को आधार कार्ड से अपडेट जरूर करें।
अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आयकर विभाग ने साफ किया है कि केवल एक पैन कार्ड ही मान्य होगा, बाकी पैन को रद्द कर दिया जाएगा और उपयोगकर्ता पर कार्रवाई हो सकती है।अब पैन कार्ड को डिजिटल फॉर्म में ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड निवेश, संपत्ति खरीद-फरोख्त जैसी कई सेवाओं में डिजिटल पैन का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। साथ ही, ई-पैन को मान्यता मिल गई है, जिससे पैन को डाउनलोड करके आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जाने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फायदा।
₹50,000 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते।
बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते।
डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते।
संपत्ति की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकते।
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